કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે

भारत में आयकर

भारत सरकार व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ), कंपनियां, फर्मों, सहकारी समितियों और ट्रस्टों (जिन्हें व्यक्तियों और लोगों के समूह के रूप में पहचान प्राप्त है) और किसी भी की अन्य कृत्रिम व्यक्ति के कर योग्य आय पर एक आयकर लगाता है. कर का भार प्रत्येक व्यक्ति पर अलग होता है. यह उदग्रहण भारतीय आय कर अधिनियम, 1961 द्वारा शासित किया जाता है. भारतीय आयकर विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा संचालित है और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का हिस्सा है.

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